थाना पाण्डुका के अपहरण के अलग-अलग दो मामले में आरोपियों को भेजा गया जेल

 थाना पाण्डुका के अपहरण के अलग-अलग दो मामले में आरोपियों को भेजा गया जेल

नाबालिक को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अलग-अलग स्थानों में ले जाकर करता रहा दुष्कर्म।


 गरियाबंद/पांडुका--  नाबालिक बालिका घर से दिनांक 08.10.2021 को लापता होने पर पिता के रिपोर्ट पर थाना पाण्डुका में दिनांक 09.10.2021 को गुम इंसान क्रमांक 14/2021 पर से किसी व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की अंदेशा पर अपराध क्रमांक 91/2021 धारा 363 भादवि का मामला दर्ज किया गया। जो साइबर सेल की मदद से प्रकरण के अपहृत एवं संदेही आरोपी के मोबाईल का कॉल डिटेल प्राप्त किया गया। संदेही आरोपी अपने मोबाईल को बंद कर मोबाईल एवं सीम बदलता रहता है। परिजन व संदेही के दोस्तो से लगातार संपर्क स्थापित कर पता तलाश किया जा रहा था। संदेही आरोपी के ठीकाने पर पुलिस जाते थे तो संदेही आरोपी अपना स्थान बदल कर अनियत्र चला जाता था। 

इसी तरह नाबालिक बालिका अपने घर से रथ यात्रा देखने जा रही हूॅ कहकर दिनांक 01.02.2022 को निकली थी, जो घर वापस नही आने पर दिनांक 02.07.2022 को अपहृत बालिका के पिता के रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 14/2022 पर से अपराध क्रमांक 75/2022 धारा 363 भादवि का मामला दर्ज कर अपहृत बालिका का पतासाजी में लिया गया। अपहरण मामले की गंभीरता को देखते हुये गरियाबंद पुलिस कप्तान श्री जे.आर. ठाकुर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन, गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री पुष्पेन्द्र नायक एवं उप पुलिस अधीक्षक सुश्री निशा सिन्हा के पर्यवेक्षण में थाना पाण्डुका से दो टीम गठित कर रायपुर एवं बेलरबाहरा धमतरी भेजा गया था। गठित टीम द्वारा दोनो अपहृत बालिका को बरामद किया गया एवं आरोपी महेन्द्र कुमार ध्रुव पिता चैतराम ध्रुव उम्र 21 वर्ष साकिन गरगट्टी परसुली, थाना सिटी कोतलवाली गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) एवं जनार्दन देवंशी पिता देवशरण देवंशी उम्र 21 वर्ष साकिन सेमरढाब, थाना गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) को पकड़ा गया। आरोपियों द्वारा नाबालिक बालिकाओं को अपने प्रेम प्रसंग में फंसाकर नाबालिक जानते हुये बहला फुसलाकर अपहरण कर भगा ले जाकर दुष्कर्म करना पाये जाने पर दोनो प्रकरण में दुष्कर्म की धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि, 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर दोनो आरोपियों को दो अलग-अलग प्रकरण में न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पाण्डुका उप निरीक्षक भूषण चंद्राकर, सउनि श्रवण विश्वकर्मा, प्रआर0 हेमंत यादव, सतीश यादव, आरक्षक सुशील पाठक, सतीश गिरी, गंगाधर सिन्हा, कादर अली, महिला आरक्षक दुलेश्वरी ध्रुव का कार्य सराहनीय रहा। 


 *आरोपी* :- *01. महेन्द्र कुमार धु्रव पिता चैतराम धु्रव उम्र 21 वर्ष साकिन गरगट्टी परसुली, थाना सिटी कोतलवाली गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) 

        02. जनार्दन देवंशी पिता देवशरण देवंशी उम्र 21 वर्ष साकिन सेमरढाब, थाना गरियाबंद, 

            जिला गरियाबंद (छ.ग.)