सरगुजा आईजी ने ली रेंज स्तरीय पुलिस अधीक्षकों एवं राजपत्रित अधिकारियों अपराध समीक्षा हेतु मीटिंग


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

सरगुजा - पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में आज पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग द्वारा सरगुजा रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षकों एवं राजपत्रित अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग ली गई। मीटिंग के दौरान पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग द्वारा जिलों की अपराध एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुये विभिन्न बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। उन्होंने सभी अधिकारियों को आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सीआरपीसी के प्रावधानों तथा माननीय न्यायालयों के दिशा निर्देशों की पालना करने हेतु कहा। साथ ही सभी राजपत्रित अधिकारियों को थानों के मालखाना निरीक्षण कर जप्ति माल का विधिवत निराकरण करने हेतु भी कहा। सभी अधिकारियों को लंबित अपराधों को समयावधि निर्धारित कर विधिवत निराकरण करने पर चर्चा की गई।जिलों में लंबित सभी पुराने गंभीर प्रकरणों विशेषकर- हत्या , हत्या का प्रयास , बलात्कार , अपहरण एवं महिला व बच्चों संबंधी अपराध के प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान दिये जाने पर जोर दिया गया।पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों के थाना/चौकी में लंबित महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में सतत विवेचना कराते हुये 60 दिवस के भीतर निराकरण कराने एवं अपराधों का 60 दिवस की समयावधि के भीतर निराकरण नहीं होने पर संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी तय करते हुये नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर चर्चा की। इसी प्रकार लंबित मर्ग जांच के प्रकरणों की समीक्षा करते हुये प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में निर्देशित किया गया। वर्चुअल मीटिंग के दौरान जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित राजपत्रित अधिकारी जुड़े रहे। समस्त अधिकारियों को उपरोक्त सामान्य निर्देश देने उपरांत पुलिस महानिरीक्षक ने जिलावार लंबित अपराधों की समीक्षा की कड़ी प्रारंभ की। आज कोरिया जिला के 2022 तथा उसके पूर्व के लंबित 44 अपराधों की सूक्ष्म समीक्षा कर उनको यथाशीग्र निराकृत करने हेतु पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री त्रिलोक बंसल को आदेशित किया। साथ ही उन्होंने जिला कोरिया के  पुराने 420 एवं हत्या के प्रकरणों तथा जमीन संबंधी मामलों में की गई धोखाधड़ी के आरोपियों के शीघ्र गिरफ्तारी कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय पेश करने पर भी ज़ोर दिया तथा चिन्हित प्रकरणों को समयावधि में निराकरण हेतु निर्देश दिये।