महुआ शराब ब्यपार करने वाला युवक गिरफ्तार जेल दाखिल

कोसीर पुलिस की बड़ी कार्यवाही- दलगंजन महिलाने 60 लीटर महुएँ शराब के साथ गिरफ्तार 

 सारंगढ़/ कोसीर । शहर से लेकर गांव और सुदूर अंचल तक आज कच्ची महुआ शराब का ब्यपार बढ़ गया है । महुएँ कि शराब सस्ती होने से लोगों में बिक्री बढ़ी है आज लोग नशे के आदि होते जा रहे हैं ।समाज की कुरीतियों में से एक है गंदा है पर धंधा ।लोग शराब बेचने बनाने में जेल दाखिल हो रहे है पर समाज में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आखिर इस सामाजिक बुराई का अंत कैसे हो । आज गांव -गांव में लोग महुएँ शराब बना रहे हैं । 
कोसीर पुलिस की छापे मार कार्यवाही में कोसीर मुख्यालय के ग्राम भद्रा में 42 वर्ष के युवक के घर से 60 लीटर महुआ शराब जब्त कर कार्यवाही किया गया । कोसीर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामला जानकारी दी ।
 दलगंजन महिलाने पिता लहरू उम्र 42 वर्ष ग्राम भदरा थाना कोसीर को अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु अपने घर के आंगन में पकड़े जाने पर आरोपी को कोसीर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा । आरोपी के कब्जे से तीन नग सफेद रंग के 20 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक बाल्टी में करीब

20-20 लीटर भरा हुआ कच्ची महुआ शराब कुल 60 लीटर किमती 6000रु
 गिरफ्तार आरोपी- दलगंजन महिलाने पिता लहरू उम्र 42 वर्ष साकिन भदरा थाना कोसीर पुलिस अधीक्षक  सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब, जुआ ,सट्टा जैसे अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है जिस पर अमल करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सारंगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में निरीक्षक अरुण नेताम थाना प्रभारी कोसीर के नेतृत्व में आज दिनांक 23.082023 को मुखबीर की सूचना मिला कि दलगंजन महिलाने पिता लहरू महिलाने उम्र 42 वर्ष साकिन भदरा को मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर हमराह स्टाफ सउनि नंद राम साहू आरक्षक  832,1152,879,994,501,396, महिला आरक्षक  515 
 मुखबीर के बताये स्थान ग्राम भदरा पहुचकर दलगंजन महिलाने के मकान को घेराबंदी कर दलगंजन को आवाज देकर बाहर बुलाकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर गवाहों के समक्ष सभी कर्मचारियों का तलाशी दलगंजन महिलाने से लिवाया जाकर अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखने के संबंध में पूछताछ किया गया जो दलगंजन महिलाने के द्वारा अपने मकान में रखे कच्ची महुआ शराब तीन नग सफेद रंग के 20 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक बाल्टी में करीब 20-20 लीटर भरा हुआ कच्ची महुआ शराब कुल 60 लीटर कच्ची महुआ शराब को आंगन में लाकर पेश किया जिसे धारा 91 जा०फॉ0 का नोटिस देकर अवैध रूप से हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज व लायसेंस का मांग किया गया जो नोटिस की एक प्रति में शराब रखने के संबंध में कोई दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में देने पर आरोपी दलगंजन महिलाने का उक्त कृत्य धारा 34 (2) आब0 एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी दलगंजन महिलाने के कब्जे से कुल 60 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 6000 रू0 का गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर मौके पर शीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी दलगंजन महिलाने पिता लहरू महिलाने उम्र 42 वर्ष साकिन भदरा थाना कोसीर जिला सांरगढ़ बिलाईगढ के विरुद्ध मौके पर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक  कुलधर मांझी, आरक्षक सुरेश बर्मन, मुनीराम अनंत , पंकज साहू, लुकेश्वर पटेल प्रवेश भारती यशवंत साहू महिला आरक्षक पुष्पा नारंग का विशेष योगदान रहा है।