नाबालिग द्वारा गाड़ी चालन किये जाने से परिजनों पर भी होगी सख्त कार्यवाही - लखेश केंवट


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

कसडोल - नाबालिक उम्र में वाहन चलाना तथा रेसिंग के साथ गाड़ी चलाना , ट्रिपल सवारी चलाना एवं खराब पड़े गाड़ी का संचालन करना कानूनी अपराध है। यदि कोई नाबालिक छात्र या छात्रा इस प्रकार गाड़ी चलाता है तो उसके तथा उसके परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
                            उक्त बातें कसडोल थाना प्रभारी निरीक्षक लखेश केंवट ने आज स्वामी आत्मानंद विद्यालय में एकदिवसीय जागरूकता कैंपेन में शिक्षक / शिक्षिकाओं , छात्र/ छात्राओं को यातायात सुरक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी देते हुये कही। उन्होंने मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों को बताते हुये छात्रों को ट्रैफिक नियमों आदि का भी परिचय कराया। इसके अंतर्गत सिग्नल साइन आदि से संबंधित बातों को डेमो के साथ छात्र-छात्राओं के बीच रखा तथा आग्रह किया कि शहर के भीतर अनियंत्रित तौर पर नाबालिक गाड़ी ना चलावें , साथ ही साथ परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा करने से रोकें। अपने माता- पिता से संवाद स्थापित कर पुलिस विभाग की मदद करें , जिससे छोटी उम्र में गाड़ी चलाते हुये मौत पर रोक लगाई जा सके। इसी प्रकार किसी भी प्रकार की घटना , किसी भी प्रकार की वैधानिक कृत्य होने पर छात्र-छात्राओं को पुलिस को सूचना करने की बात कही गई। इस कार्यक्रम में नगर में हो रहे नाबालिक गाड़ी चालन तथा गाड़ी से संबंधित मामलों में बढ़ रहे अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि यदि नगर के प्रत्येक विद्यालय का बच्चा इस विषय को जाने कि नाबालिक होकर गाड़ी चलाने , बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने , शराब पीकर गाड़ी चलाने तथा ट्रिपल सवारी गाड़ी चलाने , बिना हेलमेट गाड़ी चलाने से कानून द्वारा किस प्रकार से उन्हें सजा हो सकती है तो निश्चित ही ऐसे मामलों पर कमी आयेगी और हमारा नगर ऐसे अपराधों से बाहर निकल जायेगा। ऐसी घटनाओं में अधिकतर देखा गया है कि नाबालिक के साथ ही साथ उसके परिवार वाले अधिक कष्ट उठाते हैं। इस कार्यक्रम में अधिवक्ता पुनेश्वर नाथ मिश्रा द्वारा गुड टच बैड टच पर भी छात्र-छात्राओं से संवाद किया गया। उन्होंने बताया कि यदि कोई छात्र किसी छात्र को बुरी नियत से उसके संवेदनशील शरीर के किसी अंग को छूता है , वह बेड टच के श्रेणी में आता है। यदि वह ऐसा करता है तो  कानूनन अपराध है , इसके तहत उसे न्यायालय द्वारा सजा दी जा सकती है। गौरतलब है की नगर में पहली बार किसी थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को जागरूक करने छात्रों से संवाद स्थापित किया जा किया जा रहा है जिसका रिस्पांस भी छात्र-छात्राओं द्वारा अच्छा प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक/ शिक्षिकाओं , छात्र/छात्राओं को यातायात सुरक्षा ,  महिला सुरक्षा , अभिव्यक्ति एप्स की  जानकारी दी गई। छात्र छात्राओ को सायबर क्राइम एवं ऑनलाईन ठगी से बचाव एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के तरीको के बारे में जानकारी दी गई। आनलाइन शापिंग के नुकसान , वाट्सएप कालिंग , फेसबुक में फ्राड से संबंधित जानकारी दी गई। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से गुड टच एवं बेड टच के बारे में जानकारी दी गई एवं अभिव्यक्ति एप डाउनलोड कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कसडोल थाना प्रभारी लखेश केंवट एवं अधिवक्ता पुनेश्वर नाथ मिश्रा द्वारा छात्र-छात्राओं के बीच ट्रैफिक नियम नियम पालन एवं गाड़ी चलने संबंधी महत्वपूर्ण बातों से परिचय कराया गया। थाना प्रभारी लखेश केंवट ने बताया कि प्रत्येक विद्यालयों में वे अपने स्टाफ के साथ जाकर ट्रैफिक नियमों सहित मोटर यान अधिनियम के समस्त प्रावधानों की जानकारी देंगे तथा उन सभी माता-पिता से अपील करेंगे कि अपने नाबालिक बच्चों को वाहन आदि देने से बच्चे ताकि भविष्य में कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके। कार्यक्रम का संचालन आत्मानंद विद्यालय के प्राचार्य संतोष वर्मा द्वारा किया गया तथा उपस्थित समस्त छात्र-छात्राओं को थाना प्रभारी महोदय एवं अधिवक्ता महोदय की बातों को आत्मसात करने के लिये निर्देशित किया गया। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से कसडोल नगर के समस्त छात्र-छात्राओं के साथ ही साथ समस्त पालकों से भी ट्रैफिक नियम एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का अनुरोध किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय  स्टाफ , कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के छात्र छात्राओं सहित एएसआई जी०पी० पटेल , प्रधान आरक्षक जितेन्द्र सोनी और ट्रैफिक स्टाफ विशेष रूप से उपस्थित थे।