आईजी ने ली दोष मुक्ति प्रकरणों के संबंध में रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

सरगुजा - पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित गर्ग द्वारा दोष मुक्ति प्रकरणों के संबंध में आज रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में न्यायालय द्वारा अधिकांश प्रकरणों में आरोपियों के दोष मुक्ति होने के कारणों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। आयोजित समीक्षा बैठक में आईजी गर्ग ने किसी भी मामलों में प्रकरणों के विवेचकों द्वारा विवेचना में किये जाने वाले त्रुटियों को दूर करने हेतु एवं भौतिक साक्ष्यों को सावधानी से एकत्र करने हेतु अभियोजन अधिकारियों को सुझाव दिये। उन्होंने होस्टाईल हो रहे प्रार्थी एवं गवाहों को उनके द्वारा दिये गये अभिमत/कथन पर कायम रहने हेतु विवेचकों को प्रकरण के प्रार्थियों के साथ लगातार सम्पर्क में रहने हेतु निर्देशित किये। जिससे की प्रकरण के प्रार्थी एवं गवाह अपने कथन को न्यायालय में निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से दे सके। जिसके फलस्वरूप आरोपी न्यायालय से विचारणों उपरांत दोष सिद्ध हो सके एवं अपराधी द्वारा उसके किये गये अपराध की समुचित सजा मिल सके। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित गंभीर प्रकरणों जैसे बलात्कार एवं पास्को एक्ट के मामलो में एफआईआर करवाने वाले प्रार्थी जिनका न्यालयाय में 164 सीआरपीसी के अंर्तगत कथन लिया गया है , वो अगर न्यालयाल में ट्रायल के दौरान होस्टाईल होते हैं तो उनके विरुद्ध धारा 344 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही हेतु लोक अभियोजन के माध्यम से माननीय न्यायलय में आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में चर्चा की गई। जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में हो रहे दोषमुक्ति के कारणों की सामीक्षा कर विवेचना में आवश्यक सुधार हेतु कार्यशाला आयोजन करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा भी बैठक में सब गंभीर मामलो में विस्तृत चर्चा हुई। इस समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा , पुलिस अधीक्षक सूरजपुर आई.के. एलिसेला , पुलिस अधीक्षक बलरामपुर डॉ.लाल उमेद सिंह , पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल , पुलिस अधीक्षक एमसीबी सिद्धार्थ तिवारी एवं संयुक्त संचालक अभियोजन सरगुजा संभाग मुकुला शर्मा सहित समस्त जिला अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे।